सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर 2025 को दिल्ली-एनसीआर में प्रमाणित निर्माताओं को ग्रीन पटाखों का निर्माण करने की अनुमति दी, लेकिन उनकी बिक्री और भंडारण पर रोक जारी रखी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल NEERI और PESO द्वारा प्रमाणित निर्माताओं को ही यह उत्पादन करने की अनुमति होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध के समाधान पर 8 अक्टूबर 2025 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
इससे पहले, इस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया था कि अगर राजधानी के "अधिक संपन्न" नागरिकों को स्वच्छ हवा का अधिकार है, तो यह अधिकार पूरे देश में समान रूप से लागू होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश बी आर गावई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की बेंच 12 सितंबर को एनसीआर में पटाखों के विनियमन पर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी।
सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पटाखा निर्माताओं और नागरिक समूहों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने अप्रैल 2025 के आदेश को चुनौती दी थी। उस आदेश ने दिसंबर 2024 के निर्देश को बनाए रखा था, जिसमें दिल्ली और एनसीआर के यूपी, हरियाणा और राजस्थान जिलों में पटाखों की बिक्री, निर्माण और भंडारण पर रोक लगाई गई थी।
यदि यह प्रतिबंध पूरे देश में लागू होता है, तो सभी पटाखे प्रभावी रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं, हालांकि इसे लागू करना मुश्किल होगा, जैसा कि दिल्ली में दिवाली के दौरान अवैध पटाखों के उपयोग से देखा गया है। वहीं, अन्य राज्यों के नियमों के अनुसार राहत देने पर पहली बार 2018 के बाद राजधानी में कानूनी रूप से पटाखे फोड़ने की अनुमति मिल सकती है।
यह प्रतिबंध 2017 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा लगाया गया था और 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित किया गया। तब से यह नियम लागू है और लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्व रखता है।
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