सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दिवाली 2025 के लिए ‘ग्रीन पटाखों’ के सीमित उपयोग की अनुमति दी है, लेकिन इसके साथ कड़े नियम और निगरानी की शर्तें भी तय की हैं। यह फैसला ऐसे समय आया है जब राजधानी दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 268 के आसपास पहुंच चुका है और प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। कोर्ट ने साफ कहा कि केवल राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI) द्वारा प्रमाणित पटाखे ही बेचे और जलाए जा सकेंगे। इन पटाखों पर क्यूआर कोड होना अनिवार्य होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये असली, कम प्रदूषण वाले ‘ग्रीन पटाखे’ हैं और प्रतिबंधित प्रकार नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने बिक्री और उपयोग दोनों के लिए समय सीमा भी तय की है। इन पटाखों की बिक्री केवल 18 से 20 अक्टूबर के बीच की जा सकेगी, जबकि इन्हें जलाने की अनुमति 19 और 20 अक्टूबर को सुबह 6 से 7 बजे तथा रात 8 से 10 बजे तक ही होगी। अब तक दिल्ली में 168 अस्थायी बिक्री लाइसेंस जारी किए गए हैं। दिवाली के दो दिन बाद तक बचे हुए पटाखों को वापस करना या सुरक्षित तरीके से नष्ट करना अनिवार्य होगा।
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