पंचकूला जिला व सत्र न्यायालय ने 2021 में हुई एक हत्या की घटना में दोषी ठहराए गए दो व्यक्तियों— परकाश सिंह बिष्ट (29, दारिया निवासी) और रोहित उर्फ भुमरा (25, जिन्दा निवासी),को आजीवन कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उन्हें ₹25,000-25,000 जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में मृतक सच्चिदार रेल टेक्नीशियन संदीप की पहचान हुई है।मामला 15 जून 2021 का है, जब संदीप को पकाश और रोहित ने शराब की दुकान के पास मिलने के बहाने बुलाया।
आरोप है कि उन्होंने पहले शराब पीता किया और फिर होटल रॉयल प्लाज़ा के पास उसकी हत्या कर दी। घटना के समय संदीप की हालत खराब थी; सिर व चेहरे पर गंभीर चोटें पायी गईं और शव नग्न अवस्था में बाहर पड़ा मिला।तफ्तीश में पुलिस ने घटनास्थल, CCTV फुटेज तथा खून से सने हथियार,एक गंडासी और लकड़ी की छड़ी,हासिल किये। रोहित की गंदी-कपड़े झाड़ियों के पास मिले जबकि परकाश के गंदे कपड़े उसके ढाबे से बरामद हुए। फोरेंसिक जांच में दोनों ही कपड़ों और हथियारों पर मानव रक्त मिला।
अदालत ने ये साक्ष्य,CCTV, खून के नमूने, कब्जे में आये हथियार,दोष सिद्ध करने में निर्णायक माना। अभियोजन पक्ष के अनुसार यह हत्या प्रेरित थी और दोषियों द्वारा योजना बनाकर की गयी। अदालत ने जुर्माने के half हिस्से मृतक के पिता को दिए जाने का आदेश भी दिया है ताकि पीड़ित परिवार को कुछ न्याय मिल सके।
इस कदम से भारतीय निर्यातों पर भारी दबाव पड़ा है।
उन्होंने यह भी साझा किया कि पंजाबी भाषा सीखने का उनका अनुभव बेहद प्रेरणादायक रहा...
जाँच से पता चला है कि घटना मंगलवार रात हुई थी।
सौभाग्य से इस घटना में सभी यात्री और क्रू सदस्य पूरी तरह सुरक्षित रहे