September 18, 2025 05:02 PM IST

महाराष्ट्र सदन घोटाले में चामांकर भाइयों के खिलाफ धन शोधन का मामला खारिज – बॉम्बे HC का फैसला

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मंगलवार को महाराष्ट्र सदन घोटाले (Maharashtra Sadan scam) से जुड़े चक्रधर शंकरम चामांकर, उनके भाई प्रसन्ना चामांकर, और उनकी कंपनी क़स चमनकर इंटरप्राइजेज के खिलाफ धन शोधन (Money Laundering) की कार्रवाई को खारिज कर दिया। न्यायपालिका की दो न्यायाधीशों की बेंच, न्यायमूर्तियों A.S. गडकरी और राजेश एस. पाटिल, ने यह फैसला सुनाया कि जब मूल आपराधिक आरोपों (predicate offence) से आरोपितों को अस्वीकार (discharge) कर दिया जाए, तो PMLA के तहत की गई धनशोधन की कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती।यह पूरा मामला 2015 से शुरू हुआ था जब अँटी-करप्शन ब्यूरो (ACB), मुंबई ने महाराष्ट्र सदन, मालाबार हिल में हाई माउंट रेस्ट हाउस और बांद्रा में आरटीओ भवन बनाने के ठेका देने व क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के आरोपों के साथ FIR दर्ज की थी। कस चमनकर इंटरप्राइजेज  को ये प्रोजेक्ट दिए गए थे। उसी वर्ष ED ने दो ECIRs दायर की थीं ताकि धनशोधन के आरोपों की जांच हो सके।

जुलाई 2021 में, ACB की विशेष अदालत ने चामांकर भाइयों को उन आपराधिक आरोपों से डिस्चार्ज कर दिया क्योंकि अदालत ने पाया कि ठेकों का क्रियान्वयन अनुबंध की शर्तों के अनुसार हुआ है और आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है। इस डिस्चार्ज आदेश को ACB ने चुनौती नहीं दी। चामांकरों ने उच्च न्यायालय में यह तर्क रखा कि यदि मूल आपराधिक मामला समाप्त हो गया है, तो धनशोधन के मामले की बुनियाद ही खत्म हो गई है।

ED ने इसका विरोध करते हुए कहा कि PMLA कार्रवाई आपराधिक आरोप समाप्त होने के बावजूद स्वतंत्र रूप से जारी रखी जा सकती है। लेकिन HC ने ED की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि PMLA की कार्रवाई पूरी तरह से ACB के FIR पर आधारित थी, और FIR में आरोपों से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, इसलिए ED की ECIRs और चार्जशीट को बनाए रखना न्यायसंगत नहीं है। अदालत ने लगभग एक दशक से लंबित इस मामले को समाप्त करते हुए ECIRs और चार्जशीट दोनों को खारिज कर दिया। इस फैसले से चामांकर भाइयों पर लगे धनशोधन के आरोप कानूनी दृष्टि से समाप्त हो गए हैं।

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