भारत के फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (FSSAI) ने सभी खाद्य और पेय उत्पादों के लेबल से ‘ORS’ (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन) शब्द हटाने का आदेश दिया है। यह आदेश उन सभी उत्पादों पर लागू होता है जिनमें ‘ORS’ अकेले, किसी उपसर्ग या प्रत्यय के साथ, या किसी ट्रेडमार्क के हिस्से के रूप में शामिल हो। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को भ्रमित होने से बचाना है और यह सुनिश्चित करना है कि लोग इन उत्पादों को चिकित्सकीय रूप से मान्यता प्राप्त रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन समझ न लें।
पहले, FSSAI ने ‘ORS’ शब्द के उपयोग की अनुमति दी थी यदि उसके साथ यह डिस्क्लेमर लिखा हो कि "यह उत्पाद WHO द्वारा अनुशंसित ORS फ़ॉर्मूला नहीं है।" लेकिन अब प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि इस तरह का लेबलिंग फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 का उल्लंघन है और यह भ्रामक मार्केटिंग के जोखिम को बढ़ाता है।
FSSAI ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करें और उल्लंघन करने वाले पर एक्ट की धारा 52 और 53 के तहत कार्रवाई करें। इस फैसले का स्वागत स्वास्थ्य विशेषज्ञों और बाल रोग चिकित्सकों ने किया है, जिन्होंने लंबे समय से गैर-चिकित्सकीय उत्पादों पर ‘ORS’ लेबल के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई थी।
इस कदम से भारतीय निर्यातों पर भारी दबाव पड़ा है।
उन्होंने यह भी साझा किया कि पंजाबी भाषा सीखने का उनका अनुभव बेहद प्रेरणादायक रहा...
जाँच से पता चला है कि घटना मंगलवार रात हुई थी।
सौभाग्य से इस घटना में सभी यात्री और क्रू सदस्य पूरी तरह सुरक्षित रहे