दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सोमवार को आईआरसीटीसी (IRCTC) होटल घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (Prevention of Corruption Act), धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश (Criminal Conspiracy) के आरोप तय किए हैं।
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आदेश सुनाते हुए कहा कि प्रारंभिक साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि लालू प्रसाद ने रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के दो होटलों — रांची और पुरी के संचालन के लिए निविदा शर्तों में बदलाव कर एक निजी कंपनी सुझाता होटल्स को लाभ पहुँचाने की साजिश रची। इसके बदले कथित रूप से कम कीमत पर जमीन के टुकड़े राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से जुड़ी कंपनियों को हस्तांतरित किए गए।
सुनवाई के दौरान तीनों आरोपियों — लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव — ने अदालत में “निर्दोष” (Not Guilty) होने की दलील दी। अदालत ने हालांकि पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद मामले को ट्रायल (Trial) के लिए आगे बढ़ाने का आदेश दिया।
इस कदम से भारतीय निर्यातों पर भारी दबाव पड़ा है।
उन्होंने यह भी साझा किया कि पंजाबी भाषा सीखने का उनका अनुभव बेहद प्रेरणादायक रहा...
जाँच से पता चला है कि घटना मंगलवार रात हुई थी।
सौभाग्य से इस घटना में सभी यात्री और क्रू सदस्य पूरी तरह सुरक्षित रहे