रिया झा , नई दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पेलेट गन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मौजूदा पुलिस दिशानिर्देशों के अनुसार असाधारण परिस्थितियों में पेलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता इन दिशानिर्देशों को चुनौती नहीं देते, तो केवल प्रतिबंध की मांग पर विचार करना कठिन होगा।
यह याचिका पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त और पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आज़ाद तथा हालिया छात्र प्रदर्शन के दौरान घायल हुए दो प्रदर्शनकारियों की ओर से दायर की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि प्रदर्शनकारियों पर धातु (मेटैलिक) पेलेट का इस्तेमाल किया गया, जिससे गंभीर चोटें आईं। वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने अदालत से कहा कि उनकी आपत्ति विशेष रूप से मेटैलिक पेलेट के इस्तेमाल को लेकर है और इसे भीड़ नियंत्रण के लिए असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के गोला-बारूद (अम्मुनिशन) का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए, ताकि यह जांचा जा सके कि उस दिन किस प्रकार के हथियार और कितने पेलेट का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही अदालत ने घायल प्रदर्शनकारियों के उचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। हालांकि, फिलहाल अदालत ने पेलेट गन पर तत्काल प्रतिबंध लगाने से इनकार किया है और कहा है कि वह पूरे मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद आगे का निर्णय लेगी।
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