July 15, 2026 06:19 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना पर लगाया 3 लाख रुपये का जुर्माना, आदेशों की अवहेलना पर सख्त टिप्पणी

शिवानी जायसवाल , नई दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना पर अदालत के पूर्व निर्देशों का पालन न करने के मामले में 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि समय रैना ने न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया और "अदालत को हल्के में लिया"।

यह मामला उनके शो  इंडियाज गॉट लैटेंट' में दिव्यांगजनों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों और उसके बाद अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन से जुड़ा है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि अगली सुनवाई तक निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो जुर्माने की राशि 30 लाख रुपये तक बढ़ाई जा सकती है।

सुनवाई के दौरान समय रैना के वकील ने अदालत से नरमी बरतने की अपील की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहले प्रस्तावित 10 लाख रुपये के जुर्माने को घटाकर 3 लाख रुपये कर दिया। अदालत ने कहा कि पहले दिए गए निर्देशों के तहत दिव्यांगजनों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और संबंधित संस्था के साथ समन्वय करने का वादा पूरा नहीं किया गया।

कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए आदेशों के पालन पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अदालत के निर्देशों का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। मामले की अगली सुनवाई में समय रैना को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यदि अदालत संतुष्ट नहीं हुई तो उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

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